
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर मानहानि केस में रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया.
यह केस गोस्वामी के उस दावे पर है जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी का ऑफ़िस तुर्की में है.
बार एंड बेंच के मुताबिक़ जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कोई अंतरिम आदेश पास करने से इनकार किया. उन्होंने कहा, “मैं सिर्फ़ समन जारी करूंगी. प्रसारण मई 2025 का है.”
कोर्ट ने आदेश दिया, “सभी तरीक़ों से प्रतिवादियों को समन भेजा जाए. अंतरिम रोक की अर्ज़ी पर नोटिस जारी करें और चार हफ़्तों में जवाब दाख़िल करें.”
दरअसल, मई 2025 में अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था, ‘कांग्रेस पार्टी तुर्की में ऑफिस चलाती है.’ यह दावा रिपब्लिक टीवी पर प्रसारित हुआ और सोशल मीडिया पर फैलाया गया, जिसमें इस्तांबुल की एक इमारत को कांग्रेस का ऑफिस बताया गया.
यह दावा उस समय किया गया था जब बीते साल मई में भारत और पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था. लाइव लॉ के मुताबिक़, अब यह मामला 19 मई को सुना जाएगा.




