झारखंड

सिंगरौली में परिवहन नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, “नो टॉलरेंस” अभियान में लाखों का चालान

सिंगरौली में परिवहन नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई, “नो टॉलरेंस” अभियान में लाखों का चालान

 

आशीष कुमार दुबे

 

सिंगरौली/सिंगरौली जिले में परिवहन नियमों की अनदेखी करने वाले मालवाहक वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान चलाया। अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रशासन की “नो टॉलरेंस” नीति के तहत व्यापक कार्रवाई की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान बिना वैध दस्तावेज के संचालित एक क्रेन और दो ट्रिप ट्रेलर को मौके पर ही जब्त किया गया, जबकि कई अन्य वाहनों के खिलाफ चालान कर लाखों रुपये का शासकीय राजस्व वसूला गया।

यह अभियान जिला कलेक्टर श्री गौरव बैनल के आदेश और आरटीओ विक्रम सिंह के निर्देश पर चलाया गया। चेक-पॉइंट प्रभारी सुश्री विभा ऊके के नेतृत्व में जिले के विभिन्न मार्गों पर सघन जांच और प्रवर्तन कार्रवाई की गई।

परसौना चौकी से तीनगुड़ी चौकी तक पूरे मार्ग पर “नो टॉलरेंस” अभियान चलाते हुए कई वाहनों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर तत्काल चालान कर कानूनी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना तिरपाल के सामग्री परिवहन तथा प्रदूषण फैलाने जैसे मामलों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्रवाई के दौरान बंधा, पचौर, उज्जैनी और झींगुर्दा क्षेत्रों में खुले में बिना तिरपाल के रेत, गिट्टी, मिट्टी, कोयला और राख ढोने वाले ओवरलोड वाहनों पर भी सख्ती दिखाई गई। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा और प्रदूषण संबंधी मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

अभियान के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से मिलाकर लगभग 4 लाख रुपये से अधिक का शासकीय राजस्व वसूला गया। इसके साथ ही अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए तीन संवेदनशील मार्ग—मुड़वानी से झूराई नाला, परसौना से तीनगुड़ी और सरई से निगरी—को विशेष निगरानी में रखा गया है।

परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि चेक-पॉइंट सिंगरौली द्वारा पिछले कई महीनों से जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मालवाहक वाहनों को तकनीकी रूप से दुरुस्त रखने और रेडियम रिफ्लेक्टर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्रवाई में बाधा डालने या सहयोग न करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एफआईआर दर्ज कर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग का साफ संदेश है—सिंगरौली में अब नियम से चलें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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